आरबीआई ने कहा कि केवाईसी की एक नई प्रक्रिया किसी बैंक शाखा में जाकर या वी-सीआईपी (video-based Customer Identification Process (V-CIP) के माध्यम से Remotely रूप से की जा सकती है। आरबीआई ने कहा कि कुछ मामलों में एक नई केवाईसी (‘ Rbi Fresh KYC ‘ ) प्रक्रिया या दस्तावेजीकरण करना पड़ सकता है जहां बैंक रिकॉर्ड में उपलब्ध केवाईसी दस्तावेज आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों की वर्तमान सूची के अनुरूप नहीं हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को ग्राहकों के लिए KYC ( Know Your Customer) विवरण का आवधिक अद्यतनीकरण (periodic updates) जारी किया । केंद्रीय बैंक ने कहा है कि केवाईसी की एक नई प्रक्रिया बैंक शाखा में जाकर या वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (video-based Customer Identification Process ) (वी-सीआईपी) के माध्यम से remotely रूप से की जा सकती है ।
आरबीआई ने कहा कि कुछ मामलों में एक नई केवाईसी प्रक्रिया (Rbi Fresh KYC) या दस्तावेजीकरण करना पड़ सकता है जहां बैंक रिकॉर्ड में उपलब्ध केवाईसी दस्तावेज आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों की वर्तमान सूची के अनुरूप नहीं हैं।
इससे पहले दिसंबर 2022 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि ग्राहकों को अपनी डिटेल अपडेट करने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। गवर्नर ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पते में बदलाव के अलावा ग्राहक ऑनलाइन केवाईसी कर सकते हैं।
आरबीआई के केवाईसी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को समय-समय पर अपने खाताधारकों के ग्राहक पहचान दस्तावेजों को अपडेट करने की आवश्यकता होती है। “चूंकि बैंकों को अपने रिकॉर्ड को updated and relevant रखने के लिए समय-समय पर समीक्षा और updated करना अनिवार्य है, इसलिए कुछ मामलों में एक नई केवाईसी प्रक्रिया/दस्तावेज़ीकरण करना पड़ सकता है, जिसमें बैंक रिकॉर्ड में उपलब्ध केवाईसी दस्तावेज़ अनुरूप नहीं हैं।
आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों की सूची प्रस्तुत करने के लिए (अर्थात, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार संख्या होने का प्रमाण, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र या जहां केवाईसी की वैधता पहले सबमिट किया गया दस्तावेज़ समाप्त हो सकता है। ऐसे मामलों में, बैंकों को केवाईसी दस्तावेजों / ग्राहक द्वारा प्रस्तुत स्व-घोषणा की प्राप्ति की पावती प्रदान करने की आवश्यकता होती है,” आरबीआई ने आज एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा।
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